रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी की विशेष अदालत ने प्रदेश के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सात साल की सजा और दो करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उन्हें और एक साल की सजा काटनी होगी.
गौरतलब है कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लांड्रिंग का आरोप है. कोर्ट ने उन्हें मार्च महीने में दोषी करार दिया था. लॉकडाउन के कारण सजा में देरी हो रही थी, इसलिए जज ने आज उन्हें वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनायी.
ज्ञात हो कि एनोस एक्का पर वर्ष 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था. एनोस एक्का को पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या के मामले में सिमडेगा की निचली अदालत ने तीन जुलाई, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. एनोस एक्का पर वर्ष 2014 में सिमडेगा के पारा शिक्षक मनोज कुमार को उनके स्कूल से अगवा कर हत्या करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने 26 नवंबर, 2014 की रात करीब डेढ़ बजे एनोस एक्का को उनके ठाकुरटोली आवास से गिरफ्तार किया था.