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मैनहर्ट मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ACB की रिपोर्ट पर जतायी नाराजगी, कहा- कुछ तथ्य छुपाये जा रहे हैं

अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि लगता है कुछ तथ्य छुपाये जा रहे हैं. अदालत ने एसीबी के एसपी को अगली सुनवाई के दौरान दिन के साढ़े 10 बजे सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया.

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रांची के सीवरेज-ड्रेनेज का डीपीआर बनानेवाली कंपनी मैनहर्ट मामले की एसीबी में दर्ज प्रारंभिक जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. एसीबी ने अदालत में सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की. लिखावट स्पष्ट नहीं होने के कारण अदालत रिपोर्ट को नहीं पढ़ पायी.

इसके बाद सरकारी अधिवक्ता और बाद में प्रार्थी के अधिवक्ता को रिपोर्ट पढ़ने के लिए दिया गया, पर दोनों ही रिपोर्ट पढ़ नहीं सके. इससे नाराज अदालत ने माैखिक रूप से कहा : लगता है कि कुछ तथ्य छुपाये जा रहे हैं. अदालत ने एसीबी के एसपी को अगली सुनवाई के दौरान दिन के 10:30 बजे अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की. पिछली सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से बताया गया था कि मामले की जांच जारी रखने से संबंधित राज्य सरकार से विधि परामर्श मांगा गया है. इस पर प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया की विधि परामर्श मांगने का मामला राज्य सरकार के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है. एसीबी ने अगस्त 2022 में ही विधि परामर्श मांगा था, लेकिन अब तक नहीं मिला है. इसके बाद अदालत ने सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.

सरयू राय ने दायर की है याचिका

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विधायक सरयू राय ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि मैनहर्ट कंपनी को रांची के सीवरेज-ड्रेनेज का डीपीआर तैयार करने का कार्य दिया गया था. इसके लिए 21 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. डीपीआर घोटाले का मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा था. बाद में राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीइ दर्ज की गयी थी, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने के बाद प्रार्थी ने याचिका दायर की है.

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