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झारखंड हाईकोर्ट का हेमंत सोरेन को राहत देने से इंकार, ईडी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झामुमो नेता

हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है. इसलिए वह हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को 2 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर कल यानी 2 फरवरी को सुनवाई होगी. झारखंड के पूर्व सीएम ने महाधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का आग्रह किया है. याचिका वापस लेने वाली अर्जी पर दोपहर 2:15 बजे सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी, कल होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है. इसलिए वह हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को 2 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. हेमंत सोरेन की ओर से बुधवार (31 जनवरी) को हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी.

झारखंड हाईकोर्ट का हेमंत सोरेन को राहत देने से इंकार

इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने कोर्ट नंबर-2 में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की. टेक्निकल ग्राउंड पर कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इंकार कर दिया.

टेक्निकल ग्राउंड पर सोरेन को नहीं मिली राहत

खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी (ईडी) को सूचना और नोटिस दिए बगैर मामले की सुनवाई नहीं हो सकती. टेक्निकल ग्राउंड पर हेमंत सोरेन को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. इसके बाद महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका सूचीबद्ध है. इसलिए वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं. कोर्ट ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी.

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ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने दाखिल की थी हाईकोर्ट में याचिका

बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि आपने प्रतिवादी को मामले की जानकारी नहीं दी है. न ही उसे नोटिस किया गया है. ऐसे में यह केस सुनवाई के योग्य नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आईए दाखिल कर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. याचिका वापस लेने वाली याचिका पर 2:15 बजे सुनवाई होगी.

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2 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई. कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि धनशोधन मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेंगे.

चंपई सोरेन का नाम नए मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया गया

हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन के आरोपों में बुधवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस्तीफे से पहले करीब आठ घंटे तक ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ की थी. झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है.

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