11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रशासन की रोक के बावजूद झारखंड की इस विधायक विधायक ने 50 डिसमिल सरकारी जमीन पर किया कब्जा

यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गयी है. 31 मार्च 2008 के बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया है. जमीन पर लीजधारक के वंशज नहीं रहते हैं.

रांची : हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा लगायी गयी रोक के बावजूद बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व उनके पिता पूर्व विधायक योगेंद्र साव ने हजारीबाग शहर की 50 डिसमिल बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है. जमीन की चदरे से बाउंड्री करायी गयी है. खासमहाल हलका कर्मचारी ने जिले के अपर समाहर्ता को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है. इस जमीन का बाजार मूल्य कम से कम 25 करोड़ रुपये है.

अपर समाहर्ता को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजा कैंटोनमेंट के होल्डिंग नंबर 302 के प्लॉट नंबर 872/1235, 873/1336 और प्लॉट नंबर 893/1337 की जमीन खासमहाल की है. इसका कुल रकबा 50 डिसमिल है. यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज पर दी गयी है. 31 मार्च 2008 के बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया है. जमीन पर लीजधारक के वंशज नहीं रहते हैं. स्थल निरीक्षण के दौरान पूछताछ में पता चला कि पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा चदरा से जमीन की घेराबंदी कर ली गयी है. यह लीज की शर्तों को उल्लंघन है.

Also Read: सरकारी जमीन पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद व योगेंद्र साव ने की कब्जे की कोशिश, प्रशासन ने लिया ऐक्शन

इससे पहले 11 नवंबर को हलका कर्मचारी ने जमीन की घेराबंदी के लिए ईंट से चहारदीवारी बनाने से संबंधित रिपोर्ट भेजी थी. इस रिपोर्ट के आधार पर अपर समाहर्ता ने आदेश जारी कर घेराबंदी का काम रोकने का आदेश दिया था. अपर समाहर्ता के इस आदेश के बाद सदर थाना की पुलिस ने जमीन पर पहुंच कर काम बंद करवा दिया. अपर समाहर्ता के आदेश के आलोक में सदर अंचल के अंचलाधिकारी ने योगेंद्र साव, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल और लीजधारक को नोटिस जारी कर जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ अपना अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. हालांकि इससे पहले ही इस जमीन की घेराबंदी कर कब्जा कर लिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें