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डोर टू डोर चुनाव प्रचार में केवल 5 लोग ही हो सकेंगे शामिल, झारखंड पंचायत और निकाय चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी

झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोग ही भाग ले सकेंगे. इसके अलावा हर स्तर पर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.

रांची : राज्य में लंबित पंचायत और नगर निकायों के चुनाव के लिए कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों के अलावा प्रत्याशियों के लिए भी मानक तय किया गया है. चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा़.

डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार में पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा. जनसभा या नुक्कड़ सभा में संक्रमण से संबंधित गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जायेगा. हर स्तर पर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मतदान दल के सदस्यों को सैनिटाइजर व ग्लब्स की किट उपलब्ध करायी जायेगी.

बिना मास्क मतदान केंद्र पर नहीं मिलेगी इंट्री

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसओपी में मतदान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गयी है. मतदान केंद्र पर बिना मास्क लगाये व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होगा. केवल मतदाता की पहचान में संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा. मतदाताओं को मतदान कक्ष में हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश करने दिया जायेगा. मतदान काउंटर पर छह फीट की दूरी पर गोले बना कर सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. जिलाधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है.

नियुक्त होंगे नोडल अफसर

जिला से प्रखंड स्तर तक चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त किया जायेगा. नोडल पदाधिकारी निर्वाचन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेंगे. निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों व कर्मियों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा. बिना मास्क के चुनाव कार्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के शामिल होने पर पाबंदी लगायी गयी है.

Posted by : Sameer Oraon

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