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झारखंड में दूसरे चरण (देश में पांचवें चरण) का लोकसभा चुनाव 20 मई को होगा. इसके लिए 54 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र के आधार पर यह जानकारी दी है.
झारखंड : दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा व हजारीबाग में वोट
दूसरे चरण में झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीटों पर मतदान होगा. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 100 फीसदी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक केस की जानकारी दी है. वहीं, कांग्रेस और झारखंड पार्टी के 50 फीसदी उम्मीदवारों ने बताया है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज दर्ज हैं.
23 निर्दलीय उम्मीदवारों में 8 के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले
इन तीन सीटों पर 23 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. इनमें से 8 ने कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 4 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सभी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. कांग्रेस ने 2 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है.
- दूसरे चरण में 54 उम्मीदवार, 18 पर अपराधिक मामले
- 54 में से 9 उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले
- 23 में से 8 निर्दलीय उम्मीदवारों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले
- भाजपा के 3 उम्मीदवार, सभी के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस
- झारखंड पार्टी के 2 उम्मीदवारों में एक ने घोषित किया आपराधिक मामला
इन दलों ने भी उतारे हैं आपराधिक छवि के उम्मीदवार
बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), मूलनिवासी समाज पार्टी और भाकपा (माले) (लिबरेशन) ने भी आपराधिक छवि के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है. बसपा के 3 में से एक, सीपीआई के 2 में 2, मूलनिवासी समाज पार्टी और भाकपा (माले)(लिबरेशन) ने एक-एक उम्मीदवार दिए हैं. सभी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. अन्य दलों ने 17 उम्मीदवार उतारे हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है.
झारखंड की इन 4 लोकसभा सीटों पर हो चुका है मतदान
उल्लेखनीय है कि झारखंड की 4 लोकसभा सीटों (सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू) पर मतदान संपन्न हो चुके हैं. अब 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इन 3 सीटों पर 54 उम्मीदवार मैदान में हैं.
किसे कहते हैं गंभीर अपराध?
ऐसे अपराध, जिसमें लगभग 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती का प्रावधान हो, को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. गैर-जमानती अपराध को भी चुनाव आयोग गंभीर अपराध मानता है. चुनाव से संबंधित अपराध जैसे धारा 171ई या रिश्वतखोरी के मामले, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार या हमले से जुड़े अपराध भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जिन अपराध का वर्णन किया गया है यानी धारा 8 के सभी तरह के अपराधों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कानून के तहत अपराध एवं महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित अपराध को भी इसी श्रेणी में रखा गया है.
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