11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Breaking: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस बीआर सारंगी

ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

रांची: जस्टिस बीआर सारंगी (विद्युत रंजन सारंगी) झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं. 28 दिसंबर 2023 से झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस का पद रिक्त था. 27 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गयी सिफारिश के बाद ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस डॉ बीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद था रिक्त

झारखंड हाईकोर्ट में 28 दिसंबर 2023 से चीफ जस्टिस का पद रिक्त था. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा के सेवानिवृत होने के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर को हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था. अब ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस बीआर सारंगी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.

20 जून 2013 को नियुक्त हुए थे स्थायी जज

जस्टिस बीआर सारंगी ओडिशा हाईकोर्ट में 20 जून 2013 को स्थायी जज नियुक्त किए गए थे. 1 लाख 52 हजार मामलों का इन्होंने हाईकोर्ट में निष्पादन किया था. दिसंबर 1985 में इन्होंने बतौर अधिवक्ता वकालत शुरू की थी. 20 जुलाई को ये सेवानिवृत होंगे.

1985 में वकालत के साथ शुरू किया था करियर

झारखंड हाईकोर्ट को नए मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं. ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं. जस्टिस बीआर सारंगी ने दिसंबर 1985 में ओडिशा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए करियर शुरू किया था. इस दौरान आपराधिक, दीवानी, श्रम, राजस्व, शिक्षा, कर समेत कई मामलों को संभाला.

Also Read: रांची : लोक अदालत में 45.91 करोड़ रुपये का सेटलमेंट, 1 लाख 40 हजार से ज्यादा मुकदमों का हुआ निपटारा

Also Read: हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी जमानत, ईडी की दलीलों पर क्या बोले जज

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- रिम्स अब नहीं रहा प्रीमियर संस्थान, सुधार की है जरूरत

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें