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जमीन घोटाला: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

जमीन घोटाले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को राहत मिल गयी है. झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. ये मामला चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा है. हालांकि जमानत के बाद भी वे अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

रांची: जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को बुधवार को राहत मिल गयी. हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी है. चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया. हालांकि वे जमानत मिलने के बाद भी एक अन्य केस में जेल में ही रहेंगे. चार मई 2023 को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था.

छवि रंजन की जमानत पर अदालत ने सुनाया फैसला

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने छवि रंजन की जमानत पर बुधवार को फैसला सुनाया. प्रार्थी छवि रंजन की ओर से जमानत याचिका दायर कर चेशायर होम रोड की जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में जमानत देने की मांग की थी. अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ईडी ने दाखिल कर दिया है आरोप पत्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में इसीआइआर-5/ 2023 दर्ज किया है. रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.

22 ठिकानों पर ईडी ने की थी छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय ने छवि रंजन और बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की फर्जी डीड, मुहर समेत अन्य कागजात बरामद किए गए थे. 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने चार मई 2023 को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत हो चुकी है खारिज


बरियातू स्थित सेना की कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने छवि रंजन की जमानत पहले ही खारिज कर दी है. इस मामले में जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आ सकेंगे.

Also Read: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ?

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