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Ranchi News: मृत ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे के हकदार : हाइकोर्ट

Ranchi News : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने माना कि मृत ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी बीमा पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) कवर के तहत मुआवजे के हकदार हैं.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि मृत ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी बीमा पॉलिसी के व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) कवर के तहत मुआवजे के हकदार हैं, भले ही दुर्घटना के लिए ड्राइवर स्वयं दोषी हो. ऐसी परिस्थितियों में चालक मालिक की जगह आ जाता है और बीमा पॉलिसी के पीए कवरेज के अनुसार मुआवजे का हकदार होता है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पीए कवर केवल मालिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटना के समय बीमित वाहन चलानेवाले किसी भी व्यक्ति को भी मिलता है.

दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश

अदालत ने न्यायाधिकरण के आदेश को संशोधित किया और बीमा कंपनी को अपीलकर्ताओं को आवेदन की तिथि से 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. ज्ञात हो कि प्रार्थी कुरेशा बीबी और अन्य की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने न्यायाधीकरण के अवार्ड को चुनौती दी थी. न्यायाधिकरण ने मुआवजे का दावा खारिज कर दिया था. यह मामला असमुद्दीन अंसारी की मौत से उत्पन्न हुआ, जो एक ट्रक चालक के रूप में कार्यरत था और बीमित वाहन चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दुर्घटना तब हुई, जब उसने ट्रक पर नियंत्रण खो दिया और एक पेड़ से टकरा गया. दुर्घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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