Madhu koda| Ranchi News|: झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मधु कोड़ा को SC से बड़ा झटका मिला है. मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारीज कर दी है. न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई.
गौरतलब हो कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की य़ाचिका को इसलिए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिर्फ केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है. इस मामले में ऐसा लग रहा है कि वह दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए. के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को निचली अदालत ने कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था और सभी आरोपियों कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. वहीं सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था. वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया.