रांची : सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर खड़े झारखंड के श्रमिकों की आजीविका सृजन की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रवासी कामगारों को दूसरे राज्यों में रोजगार, उचित वेतन व अन्य भत्ते, आवास, चिकित्सा आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए श्रम विभाग और लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच गुरुवार को एमओयू हुआ. इसके तहत उक्त सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रवासी श्रमिकों को केवल ‘समाधान पोर्टल’ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी.
श्रम भवन डोरंडा में आयोजित कार्यक्रम में समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान श्रम आयुक्त आरएन यादव भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर जाने से पहले मजदूर ‘समाधान पोर्टल’ पर पंजीकरण जरूर करा लें. पंजीयन के बाद उन्हें हरा या लाल कार्ड मिलेगा, जिसके आधार पर वे विभिन्न तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.
श्री यादव ने बताया कि एमओयू करनेवाली संस्था लेबरनेट भारत की अग्रणी सामाजिक संस्था है. यह वंचित आबादी के लिए स्थायी आजीविका के स्रोत सृजित करने में योगदान दे रही है. एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान झारखंड राज्य श्रम संस्थान के निदेशक उमेश प्रसाद, लेबरनेट के राम कोलावेणु तथा फिया फाउंडेशन के स्टेट मैनेजर जॉनसन टोपनो के अलावा शिखा, शशि व संदीप मौजूद थे.
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मजदूरों के बच्चों के लिए नर्सरी, प्राइमरी स्कूल अथवा क्रेच, आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी की जायेगी.
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कामगार अपने नवजात बच्चों के साथ काम करना चाहेगा, तो उनकी देखभाल की भी व्यवस्था की जायेगी.
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श्रम विभाग ने लेबरनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया एमओयू
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लेबरनेट के जरिये झारखंड के प्रवासी कामगारों को दूसरे राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा
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कौशल के अनुरूप श्रमिकों का चयन किया जायेगा और रोजगार दिलाने में उनकी मदद की जायेगी
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रोजगार के अवसर तलाशे जायेंगे, मजदूर को संगठित कर उनका प्लेसमेंट किया जायेगा व उनकी निगरानी की जायेगी
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उचित श्रम अधिकारों के मानदंडों और रिपोर्टिंग के अनुसार मजदूरों को लाभ सुनिश्चित कराया जायेगा
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चेंज एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट एडवाइजरी ग्रुप व फिया फाउंडेशन सहयोग करेंगे
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लेबरनेट की भर्ती प्रक्रिया के तहत या नियोक्ताओं अथवा ठेकेदारों के लिए कामगारों की भर्ती की जायेगी
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कामगारों को वेतन और अन्य देय लाभ सही रूप में दिलाने में मदद उनकी की जायेगी
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श्रम कानूनों के अनुसार चिकित्सा और आवास की सुविधा भी मुहैया करायी जायेगी
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काम करने की स्थिति में कोविड-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा
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कार्यस्थल और आवास दोनों जगहों पर सुरक्षा, पेयजल और स्वच्छता सुनिश्चित करायी जायेगी
Post by : Pritish Sahay