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जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, DC को निर्देश

जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है. इसकी रोकथाम को लेकर डीसी को आवश्यक कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया है.

Jharkhand news: पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है. इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जमशेदपुर डीसी को अवैध वसूली को खत्म करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

टेंडर शर्तों का उल्लंघन कर रहे ठेकेदार

उन्होंने ट्वीट कर डीसी को निर्देश दिया कि जमशेदपुर में पार्किंग शुल्क क्षेत्र अनुसार लिया जाना सुनिश्चित हो. वहीं, एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए उस जोन (साकची या बिष्टुपुर) के लिए वैध हो. उन्होंने कहा कि सूचना है कि अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है जो कि टेंडर शर्तों का उल्लंघन है.

वाहन पार्किंग पर्ची पर स्पष्ट अंकित हो

साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि जनहित में यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि वाहन पार्किंग पर्ची पर यह स्पष्ट लिखा रहे, ताकि आम जनता को भी इसकी जानकारी रहे और उनसे पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली न किया जा सके. इस पर अमल होना जरूरी है.

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पार्किंग टेंडर की शर्त

मालूम हो कि पार्किंग टेंडर शर्त के अनुसार, साकची क्षेत्र अंतर्गत पांच जोन में से किसी एक जोन के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क के लिए कटाये गये रसीद की वैधता उस दिन के लिए साकची क्षेत्र के सभी जोनो में सुबह नौ बजे से रात 10 बजे तक मान्य होगी. वहीं, बिष्टुपुर क्षेत्र अंतर्गत तीन जाेनों में से किसी एक जोन के किसी भी पार्किंग स्थल पर एक बार पार्किंग शुल्क के लिए कटाये गये रसीद की वैधता उस दिन के लिए बिष्टुपुर क्षेत्र के सभी जोनों में सुबह नौ बजे से रात 10 बजे तक मान्य होगी. इसके अलावा पार्किंग जोन स्थानांतरण होने पर साकची जोन से बिष्टुपुर जोन जाने में या बिष्टुपुर जोन से साकची जोन आने पर पार्किंग शुल्क देय होगा.

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