वरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के डिप्टी मेयर रहे नीरज सिंह हत्या मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार करते हुए एक बार फिर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चार अक्तूबर के आदेश मामले में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जांच की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों की जांच हो चुकी है. इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि दो-तीन माह के भीतर ट्रायल समाप्त हो जायेगा. हालांकि प्रार्थी सात वर्षों से अधिक समय से हिरासत में है, लेकिन आरोपों का पूरा दायरा उसके इर्द-गिर्द केंद्रित है, इससे यह पता चलता है कि प्रार्थी द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिल कर रची गयी साजिश के कारण गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गयी थी. जस्टिस मुखोपाध्याय ने कहा कि इसे देखते हुए प्रार्थी की जमानत के लिए याचिका पर पुनर्विचार करने के लिए अदालत इच्छुक नहीं है, इसलिए इसे एक बार फिर खारिज किया जाता है. इस मामले में 25 अक्तूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने पक्ष रखते हुए प्रार्थी के सात वर्ष से अधिक समय से हिरासत की अवधि तथा मामले के सह आरोपी को जमानत मिलने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है. धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं. 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 23 मार्च को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में इस केस में शूटरों के अलावा अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने झरिया के तत्कालीन विधायक संजीव सिंह को साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया था.
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