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झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हाेने पर विधानसभा कर्मियों ने CM हेमंत सोरेन का जताया आभार

झारखंड में कई शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इसको लेकर संकल्प भी जारी हुआ. वहीं, पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने पर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया जा रहा है. सोमवार को विधानसभा कर्मियों ने सीएम को अभिवादन किया.

Jharkhand News: झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने पर सीएम हेमंत सोरेन का हर दिन आभार प्रकट किया जा रहा है. सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधानसभा कर्मियों ने सीएम का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया. इससे पूर्व राज्य कर्मचारियों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम का अभिवादन किया.

विधानसभा कर्मियों ने सीएम का जताया आभार

सोमवार को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत था. सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकले. सीएम के बाहर निकलते ही विधानसभा के कर्मियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार सभी के सुख-दु:ख के साथ खड़ी है. सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना इस सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि आप सरकार पर विश्वास रखिए, आपके हर समस्या का समाधान होगा.

झारखंड देश का पहला राज्य जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू

इससे पहले रविवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य कर्मचारियों ने सीएम का अभिवादन किया था. इस मौके सीएम ने कहा था कि हमने आप सभी को भरोसा दिया था कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी. इस वादे को सरकार ने पूरा किया है. कहा कि न सिर्फ कर्मचारियों को, बल्कि जरूरतमंदों को भी पेेंशन मिले, इस दिशा में राज्य सरकार ने अभियान चलाया और इसका असर दिखा. आज पूरे देश में झारखंड ऐसा राज्य बना जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गयी.

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पुरानी पेंशन योजना को लेकर संकल्प जारी

एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इस तरह एक दिसंबर 2004 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है. वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी कर दिया है. 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इसे स्वीकृति दी गयी थी.

सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया

पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार द्वारा तय SOP की शर्तें मान्य है. साथ ही वे किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे. वहीं, नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि अगर सीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृति के बाद कर्मियों द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी, तभी उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया होगा. सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि का समायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा सकेगा.

Posted By: Samir Ranjan.

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