18 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड की इस महिला IPS अधिकारी पर चलेगी विभागीय कार्यवाही, जानें क्या है मामला

मिले साक्ष्य के आधार पर सीबीआइ ने संतोष दुबे की पत्नी प्रिया दुबे के खिलाफ भी राज्य सरकार से जांच की अनुमति मांगी थी. राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद सीबीआइ ने प्रिया दुबे के खिलाफ भी जांच की.

रांची : झारखंड कैडर की सीनियर आइपीएस और वर्तमान में एडीजी ट्रेनिंग सह आधुनिकीकरण के पद पर पदस्थापित प्रिया दुबे को गृह विभाग ने शो-कॉज किया है. आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआइ की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुमति दी है. नियमानुसार कार्यवाही शुरू करने से पूर्व गृह विभाग ने प्रिया दुबे को शो-कॉज कर जवाब देने को कहा है. इसके बाद गृह विभाग विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए संचालन पदाधिकारी नियुक्त करेगा. इसकी पुष्टि विभाग के वरीय अधिकारी ने की है.

सीबीआइ ने वर्ष 2013 में किया था केस :

सीबीआइ पटना ने वर्ष 2013 में आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर सीबीआइ ने संतोष दुबे की पत्नी प्रिया दुबे के खिलाफ भी राज्य सरकार से जांच की अनुमति मांगी थी. राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद सीबीआइ ने प्रिया दुबे के खिलाफ भी जांच की. जांच में सीबीआइ ने पाया कि वर्ष 1996 से 2013 तक दोनों अधिकारी पति-पत्नी के पास सभी स्रोतों से जायज आमदनी 1.57 करोड़ रुपये थी. जबकि सीबीआइ ने पाया था कि दोनों अधिकारियों के पास मौजूद कुल संपत्ति की कीमत 2.65 करोड़ रुपये थी. रांची के अशोक नगर स्थित जमीन पर बने मकान की कागजी कीमत 30 लाख रुपये और बरियातू स्थित ग्रीन व्यू स्थित फ्लैट की कीमत 43.85 लाख रुपये है.

Also Read: झारखंड की निलंबित IAS पूजा सिंघल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल- निजता हनन का आरोप जमानत का आधार कैसे?

ईडी ने दिल्ली स्थित तीन दुकान और डिफेंस कॉलोनी स्थित एक फ्लैट को जब्त किया था. दिल्ली में जब्त की गयी संपत्ति का कागजी मूल्य 72.40 लाख रुपये थी. इडी ने सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. संतोष दुबे ने संपत्ति पत्नी प्रिया दुबे और पिता स्व. शंकर दयाल दुबे के नाम से खरीदी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें