रांची (प्रमुख संवाददाता). राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार शाम पांच बजे से मतदान तक साइलेंट पीरियड घोषित है. इस अवधि में एग्जिट पोल, टीवी चैनल पर प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़े विज्ञापन आदि पर मनाही है. प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं व पोलिंग एजेंटों से साइलेंट पीरियड में चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन अपेक्षित है. श्री रवि कुमार ने सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि 20 नवंबर की शाम पांच बजे से पूर्व सभी प्रत्याशी मतगणना केंद्र के लिए काउंटिंग एजेंट का ब्योरा संबंधित आरओ को उपलब्ध करा दें. प्रत्याशी व राजनीतिक दल काउंटिंग एजेंट को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत करा दें. उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट किसी तरह के इलेक्ट्रानिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि लेकर नहीं जा सकेंगे. काउंटिंग एजेंटों को केवल एक पेन और एक नोटपैड मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है. एक बार मतदान केंद्र की बैरिकेटिंग के बाहर आने के बाद उनको दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. काउंटिंग एजेंट के जलपान की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति लेकर मतगणना हॉल के बाहर की जा सकती है. बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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