रांची : झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में सहायक आचार्य (शिक्षक) के 50 हजार पदों को जिलावार बांटने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. जिलावार पद वितरण में पलामू को सबसे अधिक पद मिला है. राज्य में कक्षा एक से पांच के लिए 20825 व छह से आठ में 29175 पद सृजित किये गये हैं. पद वितरण के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के पदाधिकारियों ने जिलाें के पदाधिकारियों के साथ बैठक की.
प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग जिलास्तरीय होता है. इस कारण पदों को जिलावार बांटा गया है. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन भी जिलावार आमंत्रित किया जायेगा. नियुक्ति में जिलास्तरीय आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा. नियुक्ति परीक्षा में झारखंड से मैट्रिक व इंटर परीक्षा पास करनेवाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस प्रावधान को शिथिल किया गया है. कक्षा एक से पांच में 1906 व छह से आठ में 3182 पद होंगे. दोनों कोटि मिलाकर पलामू में कुल 4734 सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी.
जिला एक से पांच छह से आठ
बोकारो 891 962
चतरा 958 1524
देवघर 1205 1415
धनबाद 986 1142
दुमका 1411 1829
गढ़वा 833 1008
गिरिडीह 1906 2687
गोड्डा 880 1160
गुमला 767 1160
हजारीबाग 824 1061
जामताड़ा 616 918
खूंटी 455 612
कोडरमा 378 597
लातेहार 634 903
लाेहरदगा 285 429
पाकुड़ 566 783
पलामू 1542 3182
प सिंहभूम 1226 1436
पूर्वी सिंहभूम 910 1226
रामगढ़ 324 429
रांची 1186 1601
साहिबगंज 736 1011
सरायकेला 865 1374
सिमडेगा 439 660
पद वितरण के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलावार पदाधिकारियों के साथ बैठक की. पद वितरण के लिए जिले में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों की संख्या, शिक्षक व छात्रों की संख्या और शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया गया. विद्यालयों में नामांकन की स्थिति को देखा गया.
सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 फीसदी पद आरक्षित रहेगा. केंद्र /राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के तहत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मियों के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित होगा. आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, जो नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम व लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों. वहीं पारा शिक्षक बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण मिलेगा.
अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट दी जायेगी. राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति व होनेवाली नियुक्ति परीक्षा के बीच की अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी. ऐसे में पिछली नियुक्ति व होनेवाली नियुक्ति के बीच के अंतराल में एक वर्ष को छोड़कर उतने वर्षों की उम्र में छूट मिलेगी.
कक्षा एक से पांच व छह से आठ के लिए अलग-अलग शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिए परीक्षा भी अलग-अलग होगी. परीक्षा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी शामिल होंगे. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्य विद्यालय में तीन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. राज्य में मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी. सभी विद्यालयों में पदों का सृजन भी अब तक नहीं किया गया था.
राज्य में पहली बार मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित पद का सृजन किया गया है. कक्षा एक से पांच तक के लिए कुल 250 अंकों की परीक्षा होगी. कुल प्रश्नों की संख्या भी 250 होगी. कक्षा एक से पांच में शिक्षक नियुक्ति के लिए इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जायेंगे. कक्षा छह से आठ में भाषा विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषय के एक-एक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.