रांची. झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम शनिवार को आ रहा है. दोपहर 1:00 बजे तक तस्वीर साफ होने लगेगी. यह तय हो जायेगा कि झारखंड ‘इंडिया गठबंधन’ के साथ चला या ‘एनडीए’ के साथ. इस चुनाव में महिलाओं ने बंपर वोटिंग की है. ऐसे में यह भी तय होगा कि झारखंड ‘मंईयां’ के साथ चला या ‘गोगो दीदी’ के साथ. यह चुनाव तय करेगा कि ‘हेमंत दोबारा या चमकेगा भाजपा का सितारा’.
प्रत्याशियों ने करवट में गुजारी रात
इस चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए ने महीने भर खूब पसीना बहाया है. अपने-अपने नारों और नैरेटिव के साथ दोनों की गठबंधन चुनाव मैदान में थे. जाहिर है नतीजों को दोनों गठबंधन के दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और नेता टेंशन में हैं. प्रत्याशियों ने शुक्रवार की रात करवट में गुजरी. यह लाजमी भी है, क्योंकि राज्य की कई सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक होनेवाला है. आर-पार की लड़ाई है. 15 से 20 सीटों पर जबरदस्त लड़ाई सत्ता की किस्मत लिखनेवाली है. संताल-कोल्हान के शहर, कस्बे, जंगल और पहाड़ों की तलहटी में बसे गांवों का जनादेश इस चुनाव में अहम होगा.
शाम 4:00 बजे तक साफ हो जायेगी तस्वीर
राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की गणना 23 नवंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. 8:30 बजे से इवीएम के मतों की गिनती शुरू की जायेगी. अलग-अलग विधानसभा की मतगणना के लिए अलग-अलग राउंड निर्धारित किये गये हैं. विभिन्न विधानसभाओं में न्यूनतम 13 से अधिकतम 27 राउंड में मतगणना की जायेगी. पहले राउंड की मतगणना का रिजल्ट सुबह 9:30 बजे से संभावित है. दोपहर बाद मतगणना के परिणाम मिलने लगेंगे. चुनाव आयोग ने 5:00 बजे तक मतगणना प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. हालांकि, तस्वीर शाम 4:00 बजे तक साफ हो जायेगी.मतगणना केंद्र के अंदर पुलिसकर्मियों को भी जाने की इजाजत नहीं
मतगणना के लिए सभी विधानसभाओं से संबंधित 24 जिले में मतगणना केंद्र बनाये गये हैं. मतगणना केंद्रों में दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर स्ट्रांग रूम में सील किये गये इवीएम को सुबह 8:00 बजे खोलना शुरू कर दिया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयुक्त के रविकुमार ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर केवल अनुमति प्राप्त काउंटिंग एजेंटों को जाने की अनुमति होगी. एजेंट किसी तरह के इलेक्ट्रानिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच आदि लेकर अंदर नहीं जा सकेंगे. उनको केवल एक पेन और एक नोटपैड के साथ मतगणना हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति है. एक बार मतदान केंद्र की बैरिकेडिंग के बाहर आने के बाद उनको दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. पुलिसकर्मियों को भी मतदान केंद्रों के अंदर जाने की उम्मीद नहीं है.
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