रांची : झारखंड में पूर्व से लागू न्यूनतम मजदूरी दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है. सोमवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के साथ ही 11 मार्च से राज्य भर में नयी न्यूनतम मजदूरी दर लागू कर दी गयी है. लागू की गयी नयी दर में न्यूनतम मजदूरी भुगतान के लिए शहरों के वर्गीकरण के अलावा कार्यों को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है. काम की प्रकृति के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी दर तय की गयी है.न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षण के लिए राज्य को तीन वर्गाें- ए, बी और सी में बांटा गया है. ए श्रेणी के क्षेत्रों में रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद व आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र को रखा गया है. बी श्रेणी में ए श्रेणी को छोड़ कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र को शामिल किया गया है. वहीं, सी श्रेणी में राज्य के अन्य क्षेत्र हैं. इन तीन वर्गों के क्षेत्रों में अलग-अलग नियोजन कार्यों को भी दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है. श्रेणी ‘क’ में कुल 49 तरह के नियोजन कार्यों को रखा गया है. जबकि, श्रेणी ‘ख’ में कुल 41 तरह के नियोजन कार्यों को शामिल किया गया है. दोनों ही तरह के नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की अलग-अलग दर निर्धारित की गयी है.
26 दिनों की कार्यावधि के लिए मिलेगी महीने भर की मजदूरी
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों की गणना दैनिक मजदूरी दर में 26 से गुणा करके किया जायेगा. यानी, कर्मियों को 26 दिनों की कार्यावधि के लिए पूरी महीने की मजदूरी दी जायेगी. प्रति सात दिनों की अवधि में एक दिन के विश्राम के दिन के लिए भी कर्मियों को मजदूरी देय होगी. साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करनेवाला कर्मचारी ओवरटाइम का भुगतान पाने का हकदार होगा. पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे.
किसी ने नहीं जतायी आपत्ति
इसी वर्ष पहली जनवरी को श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित करने पर सुझाव आमंत्रित किया था. विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ने से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों या संस्थानों से आपत्तियां और सुझाव देने का आग्रह किया गया है. हालांकि, दो महीने के बाद भी किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई आपत्ति या सुझाव नहीं दिया गया. इसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए मजदूरी दर में वृद्धि करने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना जारी कर दी.
श्रेणी ‘क’ के तहत वर्गीकृत क्षेत्र में न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर रुपये में
क्षेत्र—अकुशल—अर्द्धकुशल—कुशल व लिपिकीय—अति कुशल
ए—468—491—647—746
बी—446—468—617—712
सी—425—446—588—678
श्रेणी क के तहत वर्गीकृत क्षेत्र में न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर रुपये में
क्षेत्र—अकुशल—अर्द्धकुशल—कुशल व लिपिकीय—अति कुशल
ए—446—468—616—711
बी—425—446—588—678
सी—405—425—560—646
(नोट : दैनिक मजदूरी दर रुपये में)
पूर्व में लागू दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर रुपये मेंकोटि—दर
अकुशल—352.38 अर्द्धकुशल—369.17
कुशल—486.64 अति कुशल—562.14