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court news : भवन निर्माण निगम बताये, कब तक बनेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का डीपीआर : हाइकोर्ट

मामला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का

वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नगड़ी कांके में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने इस दौरान राज्य सरकार व अन्य का पक्ष सुना. इसकेे बाद खंडपीठ ने भवन निर्माण निगम लिमिटेड से पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का डीपीआर कैसे बनेगा. अगर डीपीआर की राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो कब तक यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन का डीपीआर तैयार हो जायेगा. खंडपीठ ने मामले में सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने दो सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद व अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बार एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. पूर्व की सुनवाई दौरान सीसीएल, सेल की ओर से बताया गया था कि वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अतिरक्ति भवन सीएसआर फंड के तहत बनवा सकता है, लेकिन उसे भवन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बना कर दिया जाये. वहीं भवन निर्माण निगम डीपीआर बनाने के लिए लागत का 10 प्रतिशत शुल्क मांग रहा है.

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