22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध

चुनाव समाप्ति तक नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 की दी जानकारी

साहिबगंज. विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही मंगलवार को आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इसी कड़ी में बुधवार को सदर व राजमहल अनुमंडल क्षेत्र की ओर से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने का निर्देश निर्गत किया गया है. यह बातें डीसी हेमंत सती ने कहीं. डीसी ने बताया कि सफल क्रियान्वयन के निमित में एसडीओ राजमहल कपिल कुमार व सदर एसडीओ अंगारनाथ स्वर्णकार की ओर से निष्पक्ष चुनाव के आचरण एवं अनुकूल, स्वच्छ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए आदेश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि संपूर्ण राजमहल व सदर अनुमंडल क्षेत्र में किसी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. बताया गया कि सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है. बताया कि संपूर्ण अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है. उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है, जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो. किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. मतदान के दिन एवं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है. मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संचायना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. बूथों तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है. मतदान केंद्र या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा तथा पूर्व से उक्त स्थानों पर लगाये गये राजनीतिक दलों से संबंधित झंडा एवं इस्तेहार आदि हटा लेना सुनिश्चित करेंगे. सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे भ्रामक तथ्य: सोशल मीडिया यथा वाट्स एप/फेसबुक/इंस्टाग्राम के माध्यम से कोई भ्रामक तथ्य को सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे. ऐसा पाये जाने पर संबंधित एडमिन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जायेगी तथा स्थानीय पुलिस थाने को ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि शांति और व्यवस्था बनाये रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सकें. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना होगा. यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पासपास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरित दिशा में रखने होंगे. किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाएगा, जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो. जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले सूचना जायेगी. इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा ना हो. जुलूस में लोगों को हरवे हथियार लेकर चलने से रोका जाएगा, जिसको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना होगा तथा गाड़िया में बिना अनुमति के पार्टी संबंधी झंडे का उपयोग नहीं करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें