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चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा

पीड़िता के बयान पर 2 सितंबर 2020 को मंझारी थाना में मामला दर्ज हुआ था.

चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कठोर सजा सुनायी है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी सुखलाल बिरुवा (54 वर्षीय) मंझारी थाना क्षेत्र के बुटका गांव का रहने वाला है. उसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर 2 सितंबर 2020 को मंझारी थाना में पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया था कि दोषी के खेत में वह घास निकालने (निकौनी) का काम कर रही थी. एक दिन दोषी के बहू के साथ खेत से काम कर दोपहर को खाना खाने के लिए घर आयी. जहां अपने घर में खाना खाने के बाद फिर खेत जाने के लिए वह दोषी के घर गयी. वहां दोषी ने अपनी बहू को हड़िया खरीद कर लाने के लिए भेजा. तब उसे अकेला पाकर दोषी ने घर के अंदर गला दबाकर हत्या करने की धमकी दी और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद दोषी ने उसे बात किसी को नहीं बताने की भी धमकी दी थी. जहां वह डरी-सहमी थी. घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को पहुंचा दिया मामा घर : इधर, घटना के बाद दोषी ने उसे ख़ुश रखने के लिए साइकिल से बैठा कर जमशेदपुर ले गया. वहां एक दिन रहने के बाद दोषी ने उसे उसके पिता के मामा घर गेरेयामाजर गांव ओडिशा पहुंचा दिया. इसके बाद दोषी ने नाबालिग के पिता को खबर दी कि तुम्हारी बेटी ओडिशा में है. सूचना पाकर उसके पिता ओडिशा अपना मां के घर गया और वहां से उसको वापस घर लाया. तब तक गांव में दुष्कर्म की खबर फैल चुकी थी. गांव में ग्रामीण मुंडा ने बैठक की तो दोषी ने गलती स्वीकार की. इसके बाद थाना 2 सितंबर 2020 को पीड़िता थाना पहुंची.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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