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गैर इरादतन हत्या में दो महिलाएं दोषी, पांच-पांच साल की जेल

चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

– मंझारी के नगरकट्टा गांव की रहनेवाली हैं दोनों महिलाएं प्रतिनिधि, चाईबासा गैरइरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने आरोपी दो महिलाओं दोषी को करार दिया. कोर्ट ने धारा 304 के तहत दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी. इनमें सरस्वती भूमिज और जुबना बिरुवा शामिल हैं. दोषी महिलाएं मंझारी थाना क्षेत्र के नगरकट्टा गांव की रहनेवाली हैं. इस संबंध में मृतक सुखलाल बिरुवा की मां सालिस बिरुवा के बयान पर 9 अक्तूबर, 2018 को मंझारी थाना में मामला दर्ज हुआ था. आरोपियों ने लाठी-डंडा से मारपीट कर हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया था कि उनका बेटा सुखलाल बिरुवा की सुसराल गांव में है. 9 अक्तूबर 2018 की दोपहर करीब एक बजे पत्नी कुनी बिरुवा को लाने ससुराल गया था. करीब 2 बजे गांव के नंदलाल बिरुवा ने घर आकर छोटे बेटे रमेश को बताया कि तुम्हारे बड़े भाई सुखलाल को दाशकन बिरुवा, जुबना बिरुवा और सरस्वती भूमिज लाठी-डंडा से मारपीट कर रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने पर बेटे की ससुराल गयी, तो बेटा लहूलुहान होकर गिरा था. शोर मचाने पर ग्रामीण मुंडा व ग्रामीण पहुंचे. घायल बेटे को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझारी ले जाया गया. वहां 10 अक्तूबर, 2018 को बेटे की मौत हो गयी.

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