भोपाल : मध्य प्रदेश में हिंसा प्रभावित खरगौन में प्रशासन की ओर से सोमवार को करीब नौ घंटे तक कर्फ्यू से ढील दी गई है. इससे पहले प्रशासन ने 2 और 3 मई को 24 घंटे तक कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही, प्रशासन ने यह भी कहा था कि इस दौरान लोग अपने-अपने घरों पर ही ईद और अक्षय तृतीया का त्योहार मनाएंगे, लेकिन इंदौर संभाग के आयुक्त पवन शर्मा और पुलिस महानिदेशक राकेश गुप्ता के दौरे के बाद प्रशासन ने अपने फैसले को बदल दिया है.
10 अप्रैल को भड़क उठी थी हिंसा
मीडिया की ओर से दी गई खबरों के अनुसार, प्रशासन ने सोमवार को हिंसाग्रस्त खरगौन में लागू कर्फ्यू में नौ घंटे तक की ढील देने का फैसला किया है. इस शहर में पिछले महीने 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इसके बाद से ही प्रशासन की ओर से शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इस बीच, पूरे देश में दो और तीन मई को ईद-उल-फितर और अक्षय तृतीया का त्योहार भी है.
संभाग आयुक्त और पुलिस महानिदेशक के दौरे के बाद बदला फैसला
एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इससे पहले प्रशासन ने दो और तीन मई को 24 घंटे कर्फ्यू लागू रहने और इसमें कोई ढील नहीं देने की घोषणा करते हुए खरगोन निवासियों को घर पर ईद-उल-फितर और अक्षय तृतीया का त्योहार मनाने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि इंदौर के संभाग आयुक्त पवन शर्मा और पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता रविवार रात को खरगोन पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बाद कर्फ्यू में ढील नहीं देने का फैसला बदल दिया गया.
सोमवार की शाम पांच बजे तक कर्फ्यू से ढील
खरगोन में अस्थायी रूप से तैनात विशेष सशस्त्र बल के कमांडेंट अंकित जायसवाल ने रविवार देर रात को मीडिया से कहा कि शहर में सोमवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक नौ घंटे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, जबकि मंगलवार को 24 घंटे कर्फ्यू लागू करने के फैसले पर लोगों से सलाह मशविरा कर समीक्षा की जा रही है. मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान की समाप्ति पर ईद-उल-फितर देश भर में मंगलवार को मनाया जाएगा.
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कर्फ्यू के दौरान इन चीजों पर छूट
10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया था. 14 अप्रैल से स्थानीय प्रशासन प्रतिदिन कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दे रहा है. कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान दूध, सब्जी, दवाइयों की दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन धार्मिक स्थलों को बंद रखने को कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू में ढील के दौरान यात्री बसों को चलने की अनुमति होगी.