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समीर वानखेड़े के परिवार पर अब बयानबाजी नहीं कर सकेंगे नवाब मलिक, कोर्ट ने लगाई रोक

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से अपील की थी कि नवाब मलिक की ओर से उनके परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी नहीं की जाए.

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) अधिकारी समीर वानखेड़े के परिवार पर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकेंगे. समीर वानखेड़े के पिता को राहत प्रदान करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक और उनके परिवार को निर्देश दिया है कि अब वे समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकेंगे. अदालत ने नवाब मलिक से साफ कहा कि वे सांकेतिक तरीके से या फिर सीधे तरीके से कोई बयान नहीं देंगे.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से अपील की थी कि नवाब मलिक की ओर से उनके परिवार के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी नहीं की जाए. उन्होंने अदालत से इस पर रोक लगाने की मांग की थी. इसी मामले में समीर वानखेड़े के पिता को राहत देते हुए कोर्ट ने नवाब मलिक और उनके परिवार को सख्त निर्देश दिया है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, समीर वानखेड़े के पिता की याचिका पर बंबई हाईकोर्ट में नवाब मलिक और वानखेड़े के वकील के बीच तीखी बहस भी हुई. अदालत में बहस के दौरान एनसीपी नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े की बहन को लेडी डॉन कहकर संबोधित कर रहे थे. नवाब मलिक के वकील ने कोर्ट में कहा कि फ्लेचर पटेल नामक शख्स ने ऐसा बोला था और नवाब मलिक ने केवल उसे शेयर किया था. इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में जब तक सुनवाई जारी है, तब तक उनकी ओर से न कोई आरोप लगाया जाएगा और न ही कोई बयानबाजी होगी.

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इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने नवाब मलिक को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि वे एक वीआईपी आदमी हैं और उन्हें ऐसा करना शोभा देती है क्या? अदालत ने आगे कहा कि वे एक मंत्री हैं, इसलिए हर प्रकार के दस्तावेज उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. वे एक जिम्मेदार आदमी हैं और ऐसा करना उनके लिए शोभा नहीं देता.

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