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Maharashtra: शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका, खारिज की याचिका, पूछा- कौन हैं आप?

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. पीठ ने कहा, आप कौन हैं?

सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र के शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को जोर का झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे गुट से शिवसेना की संपत्ति शिंदे गुट को देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. इस मामले पर शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को आज यानी शुक्रवार को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने लगायी फटकार: सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. पीठ ने कहा, आप कौन हैं? आपका क्या अधिकार है. आपकी याचिका खारिज की जाती है. गिरी ने कहा था कि याचिका उच्चतम न्यायालय में इसलिए दायर की गयी है क्योंकि उसने ठाकरे तथा शिंदे गुटों के बीच विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है. उन्होंने कहा था पार्टी की संपत्तियां शिंदे गुट को हस्तांतरित की जानी चाहिए.

किस तरह की याचिका है- सुप्रीम कोर्ट: आशीष गिरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं? आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को दे दिया है और यह मुद्दा अभी न्यायालय के विचाराधीन है. 

भाषा इनपट से साभार

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