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Prayagraj News: ट्रेनों में बेवजह चेन पुलिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, वसूला गया 1.69 लाख का जुर्माना

प्रयागराज मंडल रेलवे द्वारा ट्रेन से यात्रा करने वाले 191 यात्रियों पर अनावश्यक रूप से चेन खींचने के मामले कड़ी कारवाई की गई है. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस मामले में कारवाई करते हुए 191 लोगों से रेलवे एक्ट 141 के तहत 1,69,440 रुपये जुर्माना वसूला गया.

Prayagraj News: प्रयागराज मंडल रेलवे द्वारा ट्रेन से यात्रा करने वाले 191 यात्रियों पर अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग करने के मामले कड़ी कारवाई की गई है. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इस मामले में कारवाई करते हुए 191 लोगों से रेलवे एक्ट 141 के तहत 1,69,440 रुपए का जुर्माना वसूला गया.

आपात स्थिति के लिए लगाई जाती है अलार्म चेन

गौरतलब है कि सभी ट्रेनों में रेल प्रशासन के द्वारा एक अलार्म चैन की व्यवस्था की गयी है, जोकि यात्रियों और रेल के प्रभारी के बीच आपात स्थिति में संचार का साधन है. उचित और पर्याप्त कारण के आधार पर रेलगाड़ी को रोकने के लिए इस अलार्म चेन का प्रयोग यात्रियों द्वारा किया जा सकता है.

बिना कारण चेन खींचने पर दंड का प्रावधान

अक्सर देखा जाता है कि कोई यात्री गलत तरीके से बिना किसी कारण रेलगाड़ी में लगी अलार्म चैन खींच लेते हैं, जिससे ट्रेन लेट होने के साथ साथ चालक को कई समस्यायों का सामना करना पड़ता है. जिसे रोकने और इस पर प्रतिबद्ध लगाने के लिए 141 के तहत दण्डित किया जाता है.

इस साल अब तक 191 लोगों की गिरफ्तार

इस संबध में वर्ष 2022 में माह जनवरी से अभी तक प्रयागराज मण्डल में केवल चेन पुलिंग करने वाले कुल 191 लोंगो को गिरफ्तार कर उन पर रेलवे नियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 169440 रुपये जुर्माना वसूल गया. वहीं, जनवरी से अभी तक प्रयागराज स्टेशन पर 16 लोगों को तथा कानपुर स्टेशन पर 15 लोंगो को बिना उचित कारण के चेन खीचने के अपराध में गिरफ्तार कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया. और 20 मार्च तक 45 लोंगो के खिलाफ कारवाई की गई.

रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी

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