Gyanvapi Masjid Dispute: ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की सुनवाई लगातार जारी है. प्रकरण की अगली सुनवाई 26 मई को होनी है. इसमें ऑर्डर 7 रूल 11 पर बहस की जाएगी, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिये एक सप्ताह का समय दिया है. इस बीच विश्व वैदिन सनातन संघ ने कोर्ट से मांग की है कि परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. संघ के प्रार्थना पत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिस पर आज यानी 25 मई को सुनवाई होनी है.
दरअसल, वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी की अब एक और याचिका दाखिल की गई. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि, मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगे और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग रखी गई है. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने कोर्ट में दाखिल की है.
विश्व वैदिन सनातन संघ ने अपनी याचिका में प्रमुख तीन बिंदुओं को शामिल किया है. इसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की बात रखी गई है. वाद स्वीकृत करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए आज यानी 25 मई का आदेश दिया गया है. विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में विश्व वैदक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह तरफ से नया मुकदमा फाइल किया है.
जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि, ‘भगवान आदिविश्वेशर विराजमान’, इस मुकदमे में तीन प्रमुख बिंदु रखे गए हैं. इसमें पहला है कि मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. दूसरा है, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए. तीसरा है, तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए भगवान आदिविश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ की जाए.