Kanpur News: कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराचीखाना ब्रांच के 11 लॉकरों से करोड़ों के जेवरात गायब होने का खुलासा हुआ था. इस मामले में बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया था. अब आरोपित लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में तीन जमानत अर्जियां दाखिल की गई हैं. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है.
सेंट्रल बैंक के लॉकर्स से जेवरात गायब होने पर पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की थी. तीनों एफआईआर में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय को आरोपित बनाया गया है. इन्हीं मामलों में शुभम मालवीय के एडवोकेट सुधीर मालवीय ने जमानत अर्जी दाखिल की है. इसमें शपथकर्ता शुभम की पत्नी रितिका हैं जो कि मुकदमों में पैरोकार भी हैं.
एडवोकेट सुधीर मालवीय के मुताबिक, शुभम मालवीय एफआईआर में नामजद नहीं है जो एफआईआर दर्ज हुई है, वह बैंक मैनेजर के खिलाफ है. एडवोकेट सुधीर मालवीय ने दावा किया कि पूरे मामले में पुलिस ने झूठी गिरफ्तारी दिखाकर शुभम मालवीय को फंसाया है. घटना 1 फरवर 2020 से 4 अप्रैल 2022 के बीच हुई. एफआईआर 5 अप्रैल, 2022 को लिखी गई. वह भी तब जब घटनास्थल से थाने की दूरी 700 मीटर है. विवेचक के पास कोई सबूत नहीं है. इससे पता चले कि लॉकर तोड़कर जेवरात चुराए गए हैं. शुभम मालवीय पुलिस के बुलाने पर 16 और 24 मार्च 2022 को थाने गया था और पूछताछ में सहयोग भी किया. 9 अप्रैल 2022 को उसने खुद थाने में सरेंडर किया था.
रिपोर्ट : आयुष तिवारी