Mathura News: काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ( Mathura Srikrishana Temple) का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका को स्वीकार लिया है. अब इसपर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थली के पास तो 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है.
मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग-अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाया गया. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिविज़न की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. मनीष यादव का कहना है कि ईदगाह में जिस स्थान पर नमाज़ अदा की जाती है, वही भगवान श्रीकृष्ण का गर्भगृह है. प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य मिटा रहे, ज़िलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक व सी०आर०पी०एफ० कमांडेंट नो सुरक्षा हेतु निर्देशित किया जाए ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे. विवादित स्थल पर CCTV कैमरे लगाए जाने की भी मांग की गयी है.
वहीं बुधवार को हिंदू महासभा कोषाध्यक्ष सतीश कौशिक ने बताया कि आज, हमने अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि यदि हिंदू मंदिरों-मठों पर कोई अतिक्रमण होता है, तो संगठन अदालत में अपील करेगा. इसलिए, हमने अदालत से अनुरोध किया है कि हमें ‘अभिषेक’ के लिए अनुमति दी जाए. बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने इससे पहले 6 दिसंबर 2021 को शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का ऐलान किया था. हालांकि प्रशासन की सख्ती के कारण अखिल भारत हिंदू महासभा जलाभिषेक करने में कामयाब नहीं हो सकी थी.