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PM Kisan Yojana: यूपी के किसानों के लिए बड़ी अपडेट, अटक सकते हैं 13वीं किस्त के पैसे, जानें वजह

PM Kisan Yojana: किसानों लिए केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना काफी मददगार साबित हो रही है. इस योजना के तहत सरकार 1 साल में 3 किस्त के जरिए किसानों को खाते में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है. इस बार पीएम किसान योजना के तहत...

PM Kisan Yojana: देश के अन्नदाता को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. अच्छी खबर ये है कि लाभार्थियों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दो हजार रुपए जल्द ही ट्रांसफर हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी के पहले सप्ताह में किस्त डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन जरा सी गलती किसानों को आर्थिक मदद से दूर कर सकती है. आइए जानते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट…

अटक सकते हैं 13वीं किस्त के पैसे?

अगर आप योजना के पात्र है और चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के खाते में पीएम किसान योजना के पैसे आ जाए तो तत्काल ई-केवाईसी अपडेट करा लें, और अच्छी बात ये है कि सरकार ने इसके लिए लास्ट डेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है. सरकार के निर्देशों के अनुसार, ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा किसान वेबसाइट पर अपना राशन कार्ड भी अपडेट कर दें.

पीएम किसान योजना के लिए कैसे करें ई-केवाईसी

  • सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

  • यहां आपको फार्मर कॉर्नर पर जाकर ई-केवाईसी टैब पर क्लिक करना होगा. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा. इसके बाद सर्च टैब पर क्लिक करें. 

  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

  • ओटीपी सब्मिट पर क्लिक करें. 

  • आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी डालें और आपका ई-केवाईसी हो जाएगा.

इन किसानों को ही मिलेगा योजना का लाभ

इस बार योजना के तहत पैसा भेजने से पहले सरकार ने लाभार्थियों के लिए पूरी गाइडलाइन तैयार की है. इन गाइडलाइन के तहत वही किसान योजना के पात्र होंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होगी. इसके अलावा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होंगे. साथ ही जिन लोगों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन मंत्रालयों/कार्यालयों या फिर विभागों में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा संस्थागत किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है.

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