15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मुख्‍तार अंसारी की पत्‍नी आफसा अंसारी के नाम पर दर्ज 3.76 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, मऊ के DM का आदेश

प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर दर्ज करीब तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क होगी. मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया है. प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार मोर्चा खोले हुए हैं.

Ghazipur News: जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी के नाम पर दर्ज करीब तीन करोड़ 76 लाख की संपत्ति कुर्क होगी. मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिया है. प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार मोर्चा खोले हुए हैं. इन पर शिकंजा कसने के साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है.

दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

आरोप है कि आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी निवासी दर्जी टोला वार्ड नंबर 9, यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से जमीन खरीदी है. उक्त जमीन मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर जनपद गाजीपुर में स्थित है. इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है. आफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सरायलखसी एवं थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है.

‘प्रॉपर्टी की कीमत करीब पौने चार करोड़ रुपये’

इसी क्रम में बुधवार को मऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से निर्मित चल एवं अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो अवैध कार्यो में लिप्त हैं एवं जिनके ख‍िलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं. इस संबंध में म‌ऊ पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने जानकारी देते हुए मीड‍िया से कहा कि पहले दक्ष‍िण टोला थाने में एक मुकदमा चल रहा था. इसी मुकदमे में आदेश हुआ है कि संपत्‍त‍ि को जब्‍त कर लिया जाए. इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब पौने चार करोड़ रुपये है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें