Lucknow News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही. इस बीच एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली तीन साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर आज रामपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आना है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाद 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने को कहा गया है.
दरअसल, सेशन कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो फैसला आएगा उससे तय हो जाएगा कि आजम खान की विधायकी रहेगी या फिर जाएगी? अगर सपा नेता के पक्ष में फैसला आता है तो अधिक से अधिक उनकी सजा पर रोक लग सकती है, लेकिन सभी को इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा कि सजा पर स्टे मिलने के बाद क्या आजम खान की विधानसभा सदस्यता बहाल हो पाएगी या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव पर रोक लगा दी है. 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी और 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था. इसके अलावा रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती प्रस्तावित थी. इस बीच मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए है.
बता दें, 27 अक्टूबर को निचली अदालत ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा और तय जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी. हेट स्पीच मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मामले की सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने की बात कही. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 नवंबर को रामपुर में उपचुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है. रामपुर सेशन कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र न्यायालय को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे. इसके साथ ही चुनाव आयोग इसके बाद रामपुर विधान सभा सीट के चुनाव कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी करे. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह 11 बजे के करीब मामले में फैसला आ सकता है.