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UP News: माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गाजीपुर में 35 दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में ये राहत दी गई है.

Prayagraj : यूपी के पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गाजीपुर में 35 दुकानों का नक्शा मांगे जाने के मामले में ये राहत दी गई है. दरअसल नगर पालिका मोहम्मदाबाद ने अफजाल अंसारी की दुकानों को नोटिस जारी किया था. सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से नगर पालिका मोहम्मदाबाद के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.

अफजाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था. सरकार की तरफ से आज हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. जिसमें नगर पालिका मोहम्मदाबाद के नोटिस को वापस लेने की जानकारी दी गई. आपको बता दें कि 1975 और 1997 के बीच अफजाल अंसारी के परिवार ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 35 दुकानें बनाई थीं. नगर पालिका मोहम्मदाबाद ने दुकानों का नक्शा नहीं होने को लेकर नोटिस जारी किया था

मुख्तार को आयकर विभाग ने  भेजा था नोटिस

हालही में जेल में सजा काट रहे माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी को आयकर विभाग (IT) ने अवैध संपत्ति के मामले में नोटिस भेजा था, जिसमें उसके गाजीपुर स्थित अवैध जमीन से संबंधित सवाल पूछे गए थे. ये पूछताछ 125 करोड़ की संपत्ति केस में थी. इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार अंसारी से इस नोटिस के जरिए अनेक सवाल पूछे थे, जिनमें मुख्य रूप से सवाल ये था कि जिन पैसों से यह प्रॉपर्टी खरीदी गई उन पैसों का स्रोत क्या था?

मुख्तार की पत्नी की खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस

वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. अफशां अंसारी का नाम यूपी के गाजीपुर जिले की पुलिस ने पुरस्कार घोषित अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया है. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है. मुख्तार की पत्नी के खिलाफ कोतवाली थाना क्षेत्र में 406, 420, 386, 506 के तहत मामला दर्ज है.

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