उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे बंजारा जाति के लोगों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कर लिया गया है. ग्राम्य विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान उन्हें यह पता चला कि मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची में बंजारा जाति शामिल नहीं है.
बंजारा जाति की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि गत वर्ष मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनो को शामिल किया गया था.
प्रदेश में इस वर्ष लगभग 70 हजार दिव्यांगजनो को आवास आवंटित किए गए हैं. मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे.
जैसे कि आवेदक की राशन कार्ड की कॉपी, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार का आय प्रमाण पत्र. इसके अलावा आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदनकर्ता के परिवार में किसी का भी अपना घर नहीं होना चाहिए.
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो. ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले https://upavp.in/ पर क्लिक करें. फिर आवास योजना के लिंक को ढूंढे और ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करें. फॉर्म में पूछे जाने वाली सभी जानकारी भरें. फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.