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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट केस पर NIA कोर्ट का फैसला, सभी आठ आतंकियों को सुनाई गयी सजा

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट के मामले में सोमवार को मोहम्मद फैसल समेत 8 दोषियों की सजा पर फैसला आ गया. पहले ही लखनऊ का एनआईए कोर्ट ने आरोपितों को दोषी करार चुका है. आज सभी आरोपितों को सजा सुनाई गई.

Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट के मामले में सोमवार को मोहम्मद फैसल समेत 8 दोषियों की सजा पर फैसला आ गया. पहले ही लखनऊ का एनआईए कोर्ट ने आरोपितों को दोषी करार चुका है. आज सभी आरोपितों को सजा सुनाई गई. ज्ञात हो कि आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों ने भोपाल-पैसेंजर ट्रेन में 7 मार्च 2017 को ब्लास्ट किया था. घटना के खुलासा ATS ने किया था. जिसके बाद मामले की जांच केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए को सौप दी गई थी. जबकि एनकाउंटर में ढेर किए गए आतंकी सैफुल्लाह का नाम भी इस घटना में आया था.

युद्ध समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा

एनआईए के अधिवक्ता एटीएस की विवेचना के दौरान पकड़े गए अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था. बाद में एनआईए ने विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सभी आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने, विस्फोटक और हथियार एकत्र करने, जाकिर नाईक का वीडियो देखने के बाद जेहाद के लिए प्रशिक्षण देने का मुकदमा चलाया गया. सुनवाई के बाद सभी के खिलाफ 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए था.

2017 में दर्ज हुई थी एफआईआर

बता दें सभी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे. इन्हें एटीएस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के साथ पकड़ा था. इनका मुख्य साथी सैफुल्लाह लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया गया था. दूसरी ओर एनआईए की इसी कोर्ट ने 30 जनवरी को गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई थी. 8 मार्च 2017 को एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चन्द्र सोनकर ने एटीएस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, एटीएस को सूचना मिली थी कि आईएसआईएस इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर मुस्लिम नौजवानों को संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा है. आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के आतंकी गिरोह का खुलासा होने के साथ ही प्रदेश की एटीएस सक्रिय हो गई थी.

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एनआईए को जांच ट्रांसफर होने के बाद भी एटीएस ने इस केस से अपनी नजरें नहीं हटाईं. एक के बाद एक पूरे प्रदेश में 70 युवाओं को चिह्नित किया था, जिन्हें इस संगठन के लोगों ने स्वत प्रेरित कर आतंक की राह पर धकेल दिया था. ये सभी युवा आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल- बगदादी के वीडियो देखकर कुछ भी करने को तैयार थे. हालांकि एटीएस के तत्कालीन आईजी ने अपनी टीम के साथ इन पर काम करना शुरू किया और इन सभी युवाओं का डी-रेडीक्लाइज (ब्रेन वॉश) कराया.

इन आतंकी को मिली सजा

  • मोहम्मद फैजल निवासी ताड़बगिया, जाजमऊ

  • गौस मोहम्मद निवासी मनोहर नगर चकेरी

  • मोहम्मद अजहर निवासी आचार्य नगर

  • आतिफ मुजफ्फर निवासीकेडीए कॉलोनी, जाजमऊ

  • मोहम्मद दानिश निवासी ताड़बगिया जाजमऊ

  • सैयद मीर हसन निवासीगुरसहायगंज कन्नौज

  • मोहम्मद सैफउल्लाह निवासी मनोहर नगर जाजमऊ

  • आसिफ इकबाल निवासी मनोहर नगर ऊंचा टीला जाजमऊ

  • मोहम्मद आतिफ निवासी बंगाली घाट जाजमऊ

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