Lucknow : राजधानी लखनऊ में लागू की गई धारा 144 को आगे बढ़ा दिया गया है. यह निर्णय आगामी दिनों में बड़े मंगल, ईद उल अजहा (बकरीद) सहित विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है.
अब यह धारा 30 जून तक लागू रहेगा. तथा इसे सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश पुलिस को मिले हैं. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र कुमार अग्रवाल की ओर से रविवार की देर शाम को जारी किए पत्र के मुताबिक, धारा 144 को 30 जून तक बढ़ाए जाने के साथ ही कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में विशेष स्थान जैसे कि विधानसभा, सिविल हॉस्पिटल से अटल चौराहा, मेफेयर चौराहा, नॉवल्टी चौराहा, बर्लिंगटन चौराहे से सदर कैंट पुल व विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी तथा अग्नि शास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ सिलेंडर घातक पदार्थ हथियार आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे.
धारा 144 लागू करने के बाद सरकारी दफ्तरों व विधान भवन के ऊपर व आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन कैमरा से शूटिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी. इन स्थानों पर पुलिस की परमिशन के बगैर किसी तरह की शूटिंग नहीं की जाएगी. धारा 144 लागू करने के बाद बिना पुलिस की परमिशन से धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा, साथ ही धरना प्रदर्शन सिर्फ पूर्व निर्धारित स्थान पर ही आयोजित होगा. इसके लिए इको गार्डन का चयन किया जा चुका है.
शहर में जब तक धारा 144 लागू रहेगी तब तक पांच या उससे अधिक व्यक्ति कोई जुलूस या व्यक्तिगत समूह बनाकर कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि किसी भी धार्मिक स्थान या सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं निमित्त प्रावधान विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाएगा. वहीं रात को 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
लखनऊ पुलिस कमिश्नर की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अंदर लाठी डंडा, तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, त्रिशूल ज्वलनशील पदार्थ आदि लेकर नहीं चल सकेगा ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा. अपने आदेश में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को अपने आदेश से अलग रखा है.
धारा 144 के संदर्भ में निर्देश जारी करते हुए लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने यह निर्देश भी जारी किए कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी या आपत्तिजनक पोस्ट ना किया जाए. व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि ग्रुप में किसी व्यक्ति द्वारा कोई भड़काऊ सामग्री प्रेषित की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी. अपने निर्देश में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लखनऊ में किसी भी व्यक्ति द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री नहीं की जाएगी और ना ही कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाएगा.
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि राजधानी लखनऊ में साइबर कैफे संचालन ऑथेंटिक आईडी कार्ड के बिना किसी व्यक्ति को इंटरनेट का प्रयोग नहीं करने देंगे. साइबर कैफे नेट का प्रयोग करने से पहले रजिस्टर में संबंधित व्यक्ति की पहचान पत्र सहित एंट्री जरूर करेंगे. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति का पुतला नहीं जलाया जाएगा.