लखनऊ : श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जौनपुर की एक अदालत ने आतंकवादियों को दोषी करार दिया है. जौनपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडे का कहना है, ”आरोपियों को दोषी करार दिया गया. मामला 28 जुलाई 2005 का है, यह घटना श्रमजीवी कांड के नाम से जानी जाती है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 62 लोग घायल हो गए थे. यह आतंकवादियों द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध था. इस मामले में कुल पांच आरोपी थे. दो के लिए मौत की सजा की घोषणा की गई थी, एक मुठभेड़ में मारा गया था और दो को आज दोषी घोषित किया गया.”
#WATCH | Jaunpur, Uttar Pradesh: On Shramjeevi Express blast case, District Government Advocate Jaunpur Satish Pandey says, "Accused were announced guilty…The issue was dated back to July 28, 2005, the incident was known by Shramjeevi kaand in which 14 people died and around 62… pic.twitter.com/f9MPJ8jv9M
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 22, 2023