लखनऊ: यूपी में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लागू होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Decision) में एक्ट बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. उत्तरप्रदेश देश का चौथा राज्य होगा, जिसमें यह एक्ट लागू होगा. उत्तरप्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा. वर्तमान में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में ये एक्ट लागू हैं.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
-उत्तरप्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर, किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य
-पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 व उत्तरप्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी, पशुओं क लिए संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य
-भारत सरकार की योजना के तहत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य.
-दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई.
-राज्यपाल व मुख्यमंत्री के अंतर्गत आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी, 656 सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि.
-माध्यमिक विद्यालयों में 2130 अध्यापकों ( व्यावसायिक शिक्षकों) के मानदेय में वृद्धि1
-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2200 शिक्षकों को 25 हजार, 30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी.
-कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण के लिए भूमि की जरूरत थी. इसके निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
-प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए एमएसएमई और आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी. इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मंडपम बनाया जाएगा.
इसके अलावा गृह विभाग अंतर्गत को दो प्रस्ताव और इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.