Mahua Moitra : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra ) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत दर्ज किया गया है. पिछले हफ्ते महुआ मोइत्रा ने कहा था कि वह प्रवर्तन निदेशालय के समन को नजरअंदाज करते हुए कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करेंगी और उन्होंने प्रचार किया था. वह ईडी के समन पर नई दिल्ली नहीं गई थी.ऐसे में जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए मोइत्रा और दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को ताजा समन जारी किया है.
ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में भेजा था समन
गौरतलब है कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए मोइत्रा और दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को नया समन जारी किया था. महुआ मोइत्रा को केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुईं और नोटिस को स्थगित करने की मांग की. ईडी सूत्रों के मुताबिक, महुआ के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. विदेशी मुद्रा लेनदेन के कुछ मामले जांच अधिकारियों के संज्ञान में हैं.
Mahua Moitra : फिर ईडी ने महुआ मोइत्रा को किया तलब, जाने क्यों
क्या था मामला
लोकसभा सदस्य दुबे ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडाणी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य लोगों पर निशाना साधने के लिए दुबई के कारोबारी हीरानंदानी से ‘नकदी और उपहार’ हासिल कर सदन में सवाल पूछे थेमोइत्रा ने इन आरोपों से इनकार कर दावा किया था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अडाणी समूह को लेकर सवाल उठाए थे.