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हत्या के मामले में सभी आरोपी बरी

जिले के मगरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए व्यवसायी हत्या मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

प्रतिनिधि, हुगली.

जिले के मगरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुए व्यवसायी हत्या मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. घटना 16 अप्रैल 2016 की सुबह करीब सात बजे हुई थी, जब कल्याणी ब्रिज के पहले बोड़ेपाड़ा मोड़ पर स्थानीय व्यवसायी अख्तर अली खान को गोली मार दी गयी थी. गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें चुंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

इस हत्या के बाद मृतक के बड़े बेटे बाबू अली खान ने उसी दिन मगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया कि लक्ष्मण चौधरी ने उनके पिता की हत्या की. मामले की जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जांच अधिकारी अमिताभ घोष को सौंपी गयी. जांच के दौरान पुलिस ने लक्ष्मण चौधरी के अलावा विजय राम, विकास पासवान, एकला अंसारी, अजय मोहाली, अमित राम और अकबर अली उर्फ अकबरिया ढोल को गिरफ्तार किया. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत चार्जशीट दाखिल की गयी थी.

मगरा थाना कांड संख्या 121/2016 दिनांक 16.04.2016 के तहत मामला दर्ज हुआ था और चार्जशीट संख्या 219/2016 दिनांक 13.07.2016 को दायर की गयी थी. मामले की सुनवाई हुगली जिले की प्रथम जिला अदालत (फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज), जज संजय शर्मा की अदालत में चली. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता बाबू अली खान और जांच अधिकारी अमिताभ घोष सहित कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में लक्ष्मण चौधरी, विजय राम, बिकास पासवान, एकला अंसारी, अजय मोहाली, अमित राम और अकबरिया ढोल को बरी करने का फैसला सुनाया. इस मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मृण्मय मजूमदार और सुचित्रा प्रधान ने अदालत में उनका पक्ष रखा. मामला एसटी 14/2017 और एससी 11/2017 के तहत दर्ज था.

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