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राशन घोटाले में पुलिस जांच पर रोक बरकरार

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राशन घोटाले की पुलिस जांच पर रोक की समय-सीमा बढ़ा दी है.

हाइकोर्ट ने 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ायी समय-सीमा

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राशन घोटाले की पुलिस जांच पर रोक की समय-सीमा बढ़ा दी है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने समय सीमा को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया. गौरतलब है कि इससे पहले हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने मामले की पुलिस जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया था. फिलहाल मामले की जांच इडी व सीबीआइ कर रहे हैं. शुक्रवार को न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि इस मामले की जांच अभी दो केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं. इसलिए फिलहाल पुलिस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है.

बता दें कि इससे पहले इडी ने राशन घोटाले के छह मामलों की जांच में राज्य पुलिस की भूमिका पर आश्चर्य जताया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि जांच करने पर उन्हें पता चला कि घोटाले से संबंधित छह एफआइआर की जांच राज्य पुलिस द्वारा किये जाने के बावजूद उसने दोषियों को पकड़ना तो दूर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की. कुछ मामलों में सबूत हाथ में होने के बावजूद जांच बंद कर दी गयी. इडी ने इस संबंध में हाइकोर्ट से अनुरोध किया कि राशन घोटाले से संबंधित सभी मामले (जिनकी जांच राज्य पुलिस द्वारा की जा रही थी) सीबीआइ को सौंप दिया जायें.

गौरतलब है कि इडी ने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया है. मंत्री के करीबी माने जाने वाले व्यवसायी और चावल-गेहूं मिल के मालिक बाकिबुर रहमान और बनगांव नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आध्या भी गिरफ्तार किये गये हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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