हाइकोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में और एक सप्ताह तक बीएसएफ जवानों की तैनाती का दिया आदेश
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मुर्शिदाबाद के जिलाधिकारी और बीएसएफ के डीआइजी को नवंबर में कार्तिक पूजा उत्सव के बाद दो समुदायों के बीच हुई झड़प की घटनाओं पर बेलडांगा क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद दोनों अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और सोमवार को हाइकोर्ट में रिपोर्ट पेश की. अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बेलडांगा में अभी स्थिति शांतिपूर्ण है. नये सिरे से हिंसा की कोई खबर नहीं है. इसके बाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इलाके में बीएसएफ के जवानों को और एक सप्ताह तक तैनात करने का निर्देश दिया. साथ ही खंडपीठ ने राज्य को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुख्य आरोपी किसी भी तरह से बरी न हो पाये.
इसी संदर्भ में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य को 16 और 21 नवंबर की घटनाओं में दर्ज एफआइआर के अनुसार उचित कार्रवाई करनी होगी. खंडपीठ ने राज्य को क्रिसमस की छुट्टियों के एक सप्ताह बाद हलफनामा देकर उठाये गये कदम के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया.
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