कांग्रेस व भाजपा ने रैली निकालने की अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका
संवाददाता, कोलकाताआरजी कर अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में कलकत्ता हाइकोर्ट ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धरना व रैली करने की अनुमति दी है.बुधवार को कांग्रेस व भाजपा द्वारा दायर की गयीं दो अलग-अलग याचिकाओं पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की अदालत में सुनवाई हुई. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अधिवक्ता ने 29 अगस्त को कॉलेज स्क्वायर से श्यामबाजार तक रैली निकालने की अपील की थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया. इसके बाद ही हाइकोर्ट ने अधीर चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस को बिना शर्त रैली की अनुमति दे दी.
29 से पांच सितंबर तक भाजपा को वाइ चैनल में धरना की अनुमति : वहीं, आरजी कर अस्पताल कांड के विरोध में भाजपा ने धर्मतला के वाइ चैनल में धरना देने के लिए कोलकाता पुलिस से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई जवाब न मिलने पर भाजपा ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बुधवार को मामले की सुनवाई में हाइकोर्ट ने भाजपा 29 अगस्त से पांच सितंबर तक धर्मतला के वाइ चैनल पर धरना देने की अनुमति दे दी. हालांकि, मंच पर किसी भी हालत में एक हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.दोनों दलों ने किया फैसले का स्वागत
हाइकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही दलों के नेताओं ने फैसले का स्वागत किया. अब गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने-अपने तरीकों से आरजी कर अस्पताल कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन एक दिन का होगा, वहीं भाजपा की ओर से लगातार आठ दिन धरना प्रदर्शन किया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है