हाइकोर्ट के न्यायाधीश रवि किशन कपूर ने की टिप्पणी
न्यायाधीश ने बीडीओ व पंचायत प्रधान के बैंक खातों की जांच का दिया निर्देश
संवाददाता, कोलकाता
राज्य में आवास योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी के आरोप में केंद्र ने इस योजना का राज्य को फंड का आवंटन बंद कर दिया है. इस बीच, दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग में योजना के क्रियान्वयन में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दक्षिण 24 परगना के कैनिंग एक नंबर ब्लॉक की इटखोला ग्राम पंचायत में योजना के लिए फंड आवंटन में धोखाधड़ी हुई है. गुरुवार को मामले की सुनवाई में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत में स्वीकार किया कि पांच योग्य लाभार्थियों का रुपया किसी दूसरे के बैंक खाते में चला गया. यह सुनने के बाद न्यायाधीश रवि किशन कपूर ने कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत जान बूझकर यह धोखाधड़ी की गयी है. इसके बाद न्यायाधीश रवि किशन कपूर ने बीडीओ और पंचायत प्रधान के बैंक खाताें के बारे में जानकारियां मांगी. साथ ही न्यायाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया.
क्या है मामला : 2021 में, कैनिंग एक नंबर ब्लॉक की इटखोला ग्राम पंचायत के सिराजुल मंडल सहित पांच निवासियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे के लिए आवेदन किया था, जो आवास योजना के फंड से वंचित थे. उन्होंने जब पंचायत कार्यालय से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि वे योजना के तहत फंड प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनके नाम पर आवास योजना के तहत फंड आवंटित हुआ है, लेकिन यह किसी और के बैंक खाते में गया है. हाइकोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी और गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया कि इन लाभार्थियों के लिए आवंटित राशि किसी अन्य के बैंक खाते में गयी है.
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