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प्रियंका टिबड़ेवाल को संदेशखाली जाने की मिली अनुमति

हाइकोर्ट ने बशीरहाट के एसपी को इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस इस बात का ध्यान रखे कि प्रियंका टिबड़ेवाल को कोई चोट न पहुंचे.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा नेता व अधिवक्ता प्रियंका टिबड़ेवाल को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी. वह पांच जून को संदेशखाली के हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकती हैं. हाइकोर्ट ने बशीरहाट के एसपी को इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस इस बात का ध्यान रखे कि प्रियंका टिबड़ेवाल को कोई चोट न पहुंचे. सोमवार को ग्रीष्म अवकाशकालीन पीठ की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने यह आदेश दिया. प्रियंका टिबड़ेवाल ने कहा कि सीबीआइ ने संदेशखाली में अस्थायी शिविर लगाया है. इसलिए एक वकील के रूप में उन्हें प्रत्येक सप्ताह में दो से तीन दिन वहां जाना पड़ता है. पुलिस ग्रामीणों को अंदर नहीं घुसने दे रही है. पिछले कुछ दिनों से कई ग्रामीण उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे हैं. लेकिन वहां धारा 144 लागू होने की वजह से पुलिस उनको संदेशखाली जाने की अनुमति नहीं दे रही है. राज्य की वकील सोनल सिन्हा ने कहा कि इस मामले में विपक्षी दल के नेता के जाने का भी जिक्र किया गया है. हालांकि यह कोई जनहित का मामला नहीं है.

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने सवाल किया कि क्या मतगणना के दिन ही संदेशखाली जाना जरूरी है? इस पर जस्टिस अमृता सिन्हा ने राज्य के अधिवक्ता से पूछा कि आप क्यों डर रहे हैं? क्या एक महिला के भी वहां जाने से आपको दिक्कत है?

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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