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बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार

पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है.

पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है.

ईडी की टीम पर हमले से जुड़ा है मामला

बुधवार (6 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए. यह मामला संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने केस को किया मेंशन

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई की याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है.

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अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जल्द सुनवाई की जरूरत इसलिए है, क्योंकि वे इस आदेश को रातोंरात लागू करवाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश अंतरिम आदेश है, जिस पर वे लोग तत्काल कार्रवाई चाहते हैं.

जज बोले- चीफ जस्टिस के पास जाइए

अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) के पास लेकर जाएं. वही इस केस को लिस्ट करेंगे.

जनवरी में ईडी की टीम पर शेख शाहजहां के लोगों ने किया था हमला

जनवरी के पहले सप्ताह में राशन घोटाला मामले की जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी. इस दौरान शेख शाहजहां अपने घर पर नहीं मिला, लेकिन उसके समर्थकों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था.

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