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पश्चिम बंगाल : संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार

पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी है. मंगलवार को तृणमूल सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.


पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई (CBI) को दी है. मंगलवार के आदेश को चुनौती देते हुए तृणमूल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, वकील अभिषेक मनुसिंघवी राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

हाईकोर्ट ने तृणमूल नेता शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का दिया निर्देश

हाई कोर्ट ने गिरफ्तार तृणमूल नेता शाहजहां शेख को मंगलवार शाम साढ़े चार बजे तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ईडी अधिकारियों पर पांच जनवरी को हुए हमले के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं, राज्य पुलिस को नजट और बनगांव थाने की कुल तीन शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. उस आदेश के सामने आने के बाद तृणमूल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संदेशखाली मामले की याचिका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल आधार पर सुनवाई नहीं होगी.

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