21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Motor Insurance: महंगा होगा थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम? सरकार ने रखा यह प्रस्ताव

MoRTH ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में प्रस्तावित बढ़ोतरी से 1 अप्रैल 2022 से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

Hike in Insurance Premium : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में प्रस्तावित बढ़ोतरी से 1 अप्रैल 2022 से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है. मंत्रालय ने 14 मार्च तक इस संबंध में सुझाव मांगे हैं.

कार के लिए नया प्रीमियम

प्रस्तावित संशोधित दरों के अनुसार, 1000 क्यूबिक क्षमता (सीसी) के साथ आनेवाली जिस निजी कार का इंश्योरेंस प्रीमियम 2019-20 में 2,072 रुपये था, उसकी बीमा लागत अब 2,094 रुपये होगी. इसी तरह, 1000 सीसी से 1500 सीसी वाली निजी कारों पर 3,221 रुपये की तुलना में 3,416 रुपये बीमा लागत होगी. वहीं, 1500 सीसी से ऊपर की कार के मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंज प्रीमियम के रूप में 7,890 रुपये की तुलना में 7,897 रुपये देना होगा.

Also Read: New Rule : नयी कार खरीदने की है तैयारी? जान लें यह नया नियम, जो डालेगा आपकी जेब पर असर
1 अप्रैल 2022 से लागू होगा संशोधित बीमा प्रीमियम

150 सीसी से 350 सीसी के बीच क्षमतावाले दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक के दोपहिया वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा. कोविड-19 महामारी की वजह से इसे दो साल के लिए स्थगित किया गया था और अब संशोधित बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से लागू होगा. इससे पहले दरों को बीमा नियामक इरडा (IRDAI) द्वारा अधिसूचित किया गया था. सड़क परिवहन मंत्रालय बीमा नियामक के परामर्श से इन दरों को इरडा पहली बार अधिसूचित करेगा. अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों सहित कुछ वर्गों को 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है. बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य कवर है, जिसे वाहन मालिक को खरीदना होता है. यह बीमा कवर किसी सड़क दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष, आम तौर पर एक इनसान को होनेवाली किसी भी संभावित क्षति के लिए होता है.

Also Read: New Traffic Rule: बीवी-बच्चे को दोपहिया पर बैठाकर निकले, तो कटेगा चालान; जान लें यह नियम

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें