TRAI New Rule: ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को फर्जी कॉल और मैसेज के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिये हैं. टेलीकॉम रेगुलेटर ने फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए सख्त गाइडलाइंस एक बार फिर जारी की है. ट्राई की ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से लागू होने जा रही हैं. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इसके बाद से आपके फोन पर फर्जी कॉल्स और मैसेज आने बंद हो जाएंगे.
ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को क्या डेडलाइन दी है?
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एयरटेल, जियो, वोडाफोन-आइडिया और बीएसएनएल सहित सभी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों को नये निर्देश जारी कर दिए हैं. नये निर्देशों के अनुसार, 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होनेवाली टेलीमार्केटिंग कॉल और कमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन आधारित डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लैटफॉर्म पर शिफ्ट करने के लिए कहा गया है. कमर्शियल मैसेज में हेडर और भेजनेवाले का कोड डीएलटी प्लैटफॉर्म पर रजिस्टर कराना जरूरी होगा.
ट्राई के क्या हैं दिशानिर्देश?
ट्राई ने सभी ऐक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे एपीके, यूआरएल, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर वाले मैसेज को आगामी 1 सितंबर से तब तक के लिए ब्लॉक कर दें, जब तक कि भेजनेवाले व्हाइटलिस्टेड न हों. मैसेज की ट्रेसेबिलिटी के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ट्राई ने नये दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि 1 सितंबर 2024 से अगर कोई भी मैसेज टेलीमार्केटर चेन से मैच नहीं करेगा, तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, प्रमोशनल कंटेंट के टेम्पलेट के गलत इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाएगी और टेलीमार्केटर का एक महीने का सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया जाएगा. ऐसी गलती बार-बार करनेवाले टेलीमार्केटर को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है.
TRAI Action on Spam Calls: फर्जी कॉल करने पर ब्लैकलिस्ट होगा नंबर, सरकार ला रही कड़ा नियम